नई दिल्ली। कोरोना वायरस ( Coronavirus ) फैलने की आशंका के मद्देनजर गुजरात सरकार ( Gujarat goverment ) ने सार्वजनिक स्थान ( Public place ) पर थूकने को दंडनीय अपराध घोषित करने की योजना बनाई है।
गुजरात में वैसे तो कोराना वायरस ( Coronavirus in India ) का कोई मामला अभी तक सामने नहीं आया है, फिर भी सरकार एहतियातन यह कड़ा कदम उठाने जा रही है, ताकि वायरस को फैलने से रोका जा सके।
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प्रधान सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण) जयंती रवि ने कहा कि हम सार्वजनिक जगहों पर थूकना प्रतिबंधित करने के लिए वीडियो लिंक के जरिये कलेक्टरों, निगमायुक्तों और नगर पालिकाओं के मुख्य अधिकारियों के साथ चर्चा कर रहे हैं।
हम इस पर भी चर्चा कर रहे हैं कि थूकने को किस तरह दंडनीय बनाया जाए।
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उन्होंने कहा कि भारतीय महामारी अधिनियम 1897 ( Indian epidemic act 1897 ) का आधार बनाते हुए हमने कोविड-19 की रोकथाम के लिए शुक्रवार को जिला कलेक्टरों और शहरी इलाकों में निगमायुक्तों जैसे अधिकारियों को एक अधिसूचना जारी की है।"
भारत में कोरोना वायरस ( Coronavirus in India ) से संक्रमित लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। महाराष्ट्र में शनिवार देर रात कोरोना के पांच पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, जिसके बाद देश में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 101 हो गई है।
इसके साथ ही इस जानलेवा बीमारी से दो लोगों की मौत हो गई है।
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